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Chhattisgarh New Property Rates Guideline: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के चार जिलों में संपत्ति की गाइडलाइन दरों (रेडी रेकनर) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। शासन के निर्देश पर Dantewada, Bijapur, Sukma और Balrampur-Ramanujganj जिला मूल्यांकन समितियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संशोधित दरों के प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे थे।
महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इन प्रस्तावों की विस्तार से समीक्षा की गई। चर्चा के बाद बोर्ड ने चारों जिलों की नई दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी। अधिकारियों के अनुसार जिला समितियों ने स्थानीय बाजार स्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही दरों का निर्धारण किया है।
बताया गया है कि नई गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से इन जिलों में प्रभावी हो जाएंगी। नागरिक और संपत्ति क्रय-विक्रय से जुड़े लोग संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि शेष जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जल्द जारी की जाएंगी।