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DJ Rules in Raipur: राजधानी रायपुर में डीजे और धुमाल के तेज साउंड को लेकर पुलिस ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब शहर में रात 10 बजे के बाद डीजे या धुमाल बजाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में पुलिस ने शहर के डीजे, धुमाल और बैंड संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि तय समय के बाद किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि देर रात तेज आवाज के कारण आम लोगों की नींद और शांति प्रभावित होती है, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि कार्यक्रमों में डीजे या साउंड सिस्टम की आवाज 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखी जाएगी। इससे आसपास के लोगों को कम परेशानी होगी और ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा।
बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी डीजे संचालकों से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।
यह बैठक एडिशनल डीसीपी तार्केश्वर पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें शहर के कई डीजे और धुमाल संचालक मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी है।