Raipur Heavy Vehicle Ban: रायपुर में भारी वाहनों पर टाइम लिमिट, 18 रूट्स पर एंट्री बैन लागू

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Raipur Heavy Vehicle Ban: रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए अब भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों की एंट्री पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जारी आदेश के मुताबिक, रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में प्रवेश करने वाले कुल 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यह नियम आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इन वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। शहर के प्रमुख इलाकों में अक्सर भारी वाहनों की वजह से लंबा जाम लग जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में यह फैसला ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजबूत करेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी ला सकता है।

जिन प्रमुख स्थानों और मार्गों पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी पाटीदार भवन के सामने तक, विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 शामिल हैं।

पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय समय का पालन करें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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