Delhi NCR Drone Ban: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली-NCR में हाई अलर्ट, 16 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

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नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबंधित उपकरणों में ड्रोन, यूएवी (UAV), यूएएस (UAS), क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार के हवाई उपकरण का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना से संबंधित मामलों में लागू होता है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा? 

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 31 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिली हैं, जिनसे संभावित खतरे की आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी के अनुसार अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकी संगठन और उनके सहयोगी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए ऐसे हवाई उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बड़ी संख्या में वीवीआईपी, वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधि और आम नागरिक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। ऐसे में किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाना आवश्यक है।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का ड्रोन या अन्य हवाई उपकरण न उड़ाएं और सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन-किन हवाई उपकरणों पर लगी रोक?

दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (UAV), मानव रहित विमान प्रणाली (UAS), माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के इंजन वाले विमान और क्वाडकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा विमान से पैराजंपिंग (Para Jumping) गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति इन गतिविधियों को अंजाम देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

आदेश 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और 2 अगस्त से  16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन Red Fort में होगा। इसे देखते हुए राजधानी को सुरक्षा के लिहाज से अभेद किले में तब्दील किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। इसके अलावा होटलों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मी लगातार निगरानी रख रहे हैं।

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