Bijli Bill Bhugtan Samadhan Yojana Chhattisgarh: 75% तक छूट, 30 सितंबर तक ऐसे उठाएं योजना का लाभ

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Bijli Bill Bhugtan Samadhan Yojana Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे पात्र उपभोक्ताओं के लिए राहत की योजना जारी है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के तहत पात्र श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि में छूट के साथ सरचार्ज से राहत दी जा रही है। योजना की अवधि अब 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है।

इस योजना का उद्देश्य पुराने बिजली बिलों के बकाये को कम करना और पात्र उपभोक्ताओं को नियमित बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था में वापस लाना है। मार्च 2026 में शुरू की गई इस योजना से सरकार के अनुसार बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ मिलने का लक्ष्य रखा गया है।

75 प्रतिशत तक मिल सकती है बकाया राशि में छूट

Bijli Bill Bhugtan Samadhan Yojana Chhattisgarh: 75% तक छूट, 30 सितंबर तक ऐसे उठाएं योजना का लाभ

योजना में बीपीएल उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि पर 75 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान बताया गया है। वहीं घरेलू और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत दी जा रही है।

इसके अलावा पात्र उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज की 100 प्रतिशत माफी का प्रावधान है। योजना के तहत उपभोक्ता निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने के बाद बची हुई राशि को तय अवधि में आसान किस्तों के माध्यम से चुका सकते हैं।

धमतरी में 4,652 उपभोक्ता पात्र मिले

योजना के तहत परिवार को बकाया मूल राशि में पर्याप्त छूट के साथ-साथ अधिभार यानी सरचार्ज की शत-प्रतिशत माफी मिली। इसके साथ ही शेष राशि को आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलने से विशाल परिवार पर से आर्थिक तनाव का बोझ हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब वे पुनः नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने की स्थिति में आ गए हैं। योजना का लाभ मिलने पर हितग्राही डेनियल विशाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और इस योजना को आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

योजना के असर का एक उदाहरण धमतरी जिले से सामने आया है। उपलब्ध विभागीय जानकारी के मुताबिक जिले में 4,652 पात्र हितग्राहियों की पहचान की गई है। इनमें से 4,115 उपभोक्ता आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, जबकि 537 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बकाया मुक्ति का लाभ दिया जा चुका है।

धमतरी के विशाल परिवार का मामला भी इसी योजना से जुड़ा है। सीमित पारिवारिक आय के कारण परिवार के बिजली बिल का बकाया बढ़ता गया था। योजना की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने आवेदन किया और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने पर योजना का लाभ मिला।

केवल 10 प्रतिशत राशि जमा करने की सुविधा

योजना से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के अनुसार पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि के समाधान के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद शेष रकम को निर्धारित अवधि में किस्तों के जरिए चुकाने की सुविधा दी जा रही है। इससे एकमुश्त बड़ी राशि जमा करने में परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

हालांकि, भुगतान से पहले उपभोक्ताओं को अपनी श्रेणी, बकाया राशि और लागू छूट की पुष्टि बिजली विभाग से कर लेनी चाहिए।

अब बिजली बिल से जुड़े कोर्ट केस भी योजना में शामिल

Bijli Bill Bhugtan Samadhan Yojana Chhattisgarh का दायरा अब बिजली बिल से जुड़े न्यायालयीन मामलों तक भी बढ़ाया गया है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल संबंधी मामले अदालत में लंबित हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय से अपना प्रकरण वापस लेकर योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें योजना के तहत उपलब्ध छूट और अन्य लाभ मिल सकते हैं।

योजना की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026

शुरुआत में योजना की अवधि 12 मार्च से 30 जून 2026 तक निर्धारित थी। उपभोक्ताओं से मिले प्रतिसाद के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसकी अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी।

इसका मतलब है कि पात्र उपभोक्ताओं के पास योजना का लाभ लेने के लिए अब 30 सितंबर 2026 तक का समय है।

योजना का लाभ कैसे लें?

योजना के लिए पंजीकरण और जानकारी हासिल करने के लिए उपभोक्ता CSPDCL के आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के लिए अलग पेज उपलब्ध है और वहां मोर बिजली मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण की जानकारी भी दी गई है।

इसके अलावा बिजली विभाग की ओर से लगाए जा रहे शिविरों और स्थानीय जागरूकता अभियानों के जरिए भी पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

एक नजर में योजना की खास बातें

  • योजना: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026
  • राज्य: छत्तीसगढ़
  • बीपीएल उपभोक्ता: मूल बकाया राशि पर 75% तक छूट
  • घरेलू और कृषि उपभोक्ता: मूल राशि पर 50% तक छूट
  • सरचार्ज: पात्र मामलों में 100% माफी
  • न्यूनतम जमा: उपलब्ध योजना जानकारी के अनुसार 10%
  • अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2026
  • आवेदन/पंजीकरण: CSPDCL के माध्यम और मोर बिजली ऐप से जानकारी/पंजीकरण की सुविधा

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य पुराने बिजली बकाये का समाधान कर उपभोक्ताओं को राहत देना है। Bijli Bill Bhugtan Samadhan Yojana Chhattisgarh का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपनी पात्रता और बकाया बिल की स्थिति की जांच कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

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