Chhattisgarh elections: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, नाम या पते में कोई गलती है या किसी अन्य जानकारी में सुधार कराना चाहते हैं, तो आपके पास आवेदन करने का आखिरी मौका है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 3 नवंबर 2026 कर दी है।

पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। हालांकि, लगातार बारिश और चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से प्रभावित जिलों में लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए आयोग ने समय सीमा में तीन दिन की बढ़ोतरी की है। ऐसे में पात्र मतदाताओं को 3 नवंबर तक अपनी आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना होगा।
यह प्रक्रिया उन नगरीय निकाय क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दिसंबर 2026 में आम चुनाव और उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इसलिए मतदान से पहले अपनी जानकारी मतदाता सूची में जांच लेना जरूरी है।
3 नवंबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति

छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट 2026 में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह की गलती सुधारने के लिए अब 3 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने का फैसला प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को अतिरिक्त अवसर देने के लिए लिया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 3 नवंबर तक प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इसका मतलब है कि जिन लोगों का नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित समय के भीतर नाम शामिल कराने के लिए दावा कर सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम, पते या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर सुधार के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
किन लोगों को करना चाहिए आवेदन?
मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के लिए जरूरी है। इसलिए आयोग की ओर से तय समय सीमा के भीतर हर पात्र नागरिक को अपनी जानकारी जांच लेनी चाहिए।
इन स्थितियों में दावा या आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत हो सकती है:
- मतदाता सूची में नाम नहीं है: यदि आप पात्र मतदाता हैं, लेकिन सूची में आपका नाम दर्ज नहीं है, तो नाम शामिल कराने के लिए दावा प्रस्तुत करें।
- नाम या पते में गलती है: मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी गलत होने पर संशोधन के लिए आवेदन करें।
- नाम हटवाना है: किसी गलत या अपात्र प्रविष्टि को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
- अन्य विवरण में त्रुटि है: मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में किसी तरह की गलती होने पर समय रहते सुधार का अनुरोध करें।
वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जांचें?

Chhattisgarh elections: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मतदाता सूची का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित स्थानों पर नि:शुल्क किया जा सकता है। मतदाता इन तय स्थानों पर जाकर सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देख सकते हैं।
नाम जांचते समय केवल अपना नाम देखना पर्याप्त नहीं है। मतदाता को अपने पते और अन्य दर्ज जानकारी की भी पुष्टि करनी चाहिए। यदि किसी तरह की त्रुटि मिलती है, तो उसे सुधारने के लिए 3 नवंबर से पहले दावा-आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
आवेदन करते समय संबंधित निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर होगा। इससे आवेदन में किसी तरह की कमी रहने की आशंका कम होगी।
कब जारी होगी अंतिम मतदाता सूची?
Chhattisgarh elections: राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति और उनके निराकरण के लिए संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसकी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
- 3 नवंबर 2026: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख।
- 6 नवंबर 2026: प्राप्त दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख।
- 30 नवंबर 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
इस कार्यक्रम के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। दिसंबर में जिन नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव होने हैं, वहां मतदान की तैयारियों में इस सूची की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
युवाओं और नए मतदाताओं से आयोग की अपील
Chhattisgarh elections: राज्य निर्वाचन आयोग ने युवाओं और सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें। खासकर उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं या हाल ही में अपने निवास स्थान में बदलाव कर चुके हैं।
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो उसे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन करना चाहिए। इसी तरह, जिन मतदाताओं के नाम या पते में गलती है, वे भी समय रहते सुधार की प्रक्रिया पूरी कर लें।
मतदान से पहले इन बातों का रखें ध्यान
नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें:
- मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांच लें।
- नाम दर्ज नहीं होने पर 3 नवंबर 2026 तक दावा प्रस्तुत करें।
- नाम, पता या अन्य जानकारी में गलती होने पर संशोधन के लिए आवेदन करें।
- गलत या अपात्र प्रविष्टि के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराएं।
- आवेदन के बाद 6 नवंबर तक दावा-आपत्ति के निराकरण की जानकारी प्राप्त करें।
- 30 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा जांचें।
Chhattisgarh elections: में नाम जुड़वाने या जानकारी में सुधार कराने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। नगरीय निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र मतदाताओं को 3 नवंबर 2026 से पहले दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। अंतिम सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी, इसलिए समय रहते अपनी मतदाता जानकारी की जांच करना जरूरी है।