MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 14% ही रहेगा OBC आरक्षण, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; 13% होल्ड पदों पर भी निर्देश

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MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने OBC आरक्षण को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग खारिज कर दी है। इसके साथ ही 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले का असर मध्यप्रदेश में लंबे समय से लंबित आरक्षण विवाद और विभिन्न सरकारी भर्तियों पर पड़ सकता है। शिक्षक भर्ती, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), पटवारी और पुलिस भर्ती सहित कई नियुक्तियों में आरक्षण से जुड़े पदों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग क्यों खारिज की?

MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 14% ही रहेगा OBC आरक्षण, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; 13% होल्ड पदों पर भी निर्देश

मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, अदालत ने कहा कि OBC वर्ग 14 प्रतिशत आरक्षण का हकदार है। 27 प्रतिशत आरक्षण को उचित ठहराने के लिए राज्य सरकार पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने OBC वर्ग के प्रतिनिधित्व को भी अपने फैसले में महत्वपूर्ण माना।

इस मामले में लंबे समय से कानूनी बहस चल रही थी। OBC आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में दलीलें दी गईं, जबकि आरक्षण की वैधता और उसके आधार को लेकर कई याचिकाएं अदालत में दाखिल हुई थीं।

फैसले का विस्तृत आधिकारिक आदेश उपलब्ध होने पर अदालत की टिप्पणियों और निर्देशों की पूरी तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।

13 प्रतिशत होल्ड पदों पर तीन महीने में नियुक्ति के निर्देश

MP OBC Reservation मामले में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश उन 13 प्रतिशत पदों को लेकर है, जिन्हें आरक्षण विवाद के कारण होल्ड पर रखा गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने इन पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।

इन पदों पर नियुक्तियां लंबे समय से विवाद के कारण प्रभावित थीं। आरक्षण के प्रतिशत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई थी।

अब अदालत के निर्देश के बाद संबंधित विभागों को नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। हालांकि, अलग-अलग भर्तियों में आदेश लागू करने की प्रक्रिया और पात्र अभ्यर्थियों की स्थिति संबंधित भर्ती नियमों तथा आधिकारिक आदेश के अनुसार तय होगी।

2019 में कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था आरक्षण

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण का विवाद वर्ष 2019 में उस समय शुरू हुआ, जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया था।

इस निर्णय के बाद आरक्षण की वैधानिकता को लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गईं। मामला न्यायिक प्रक्रिया में पहुंचने के कारण कई भर्तियों में बढ़े हुए आरक्षण से संबंधित पदों पर नियुक्तियों को लेकर अनिश्चितता बनी रही।

समय के साथ इस विवाद में राज्य सरकार, OBC आरक्षण के समर्थकों और अन्य पक्षकारों की ओर से अलग-अलग दलीलें पेश की गईं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित याचिकाओं पर एक साथ विचार करने के लिए मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुना गया।

OBC पक्ष ने अदालत में क्या दलील दी?

OBC पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने की मांग की थी। उन्होंने तत्कालीन सरकार की ओर से अक्टूबर 2019 में दाखिल 555 पन्नों के जवाब का हवाला दिया और OBC आबादी से जुड़े आंकड़े अदालत के सामने रखे।

OBC आरक्षण के समर्थन में दलील दी गई कि राज्य में इस वर्ग की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। वहीं, अदालत के फैसले में पर्याप्त आंकड़ों और प्रतिनिधित्व से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण रहे।

अदालत ने अंततः 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण करने की मांग को स्वीकार नहीं किया। इस फैसले से आरक्षण विवाद में लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों और संबंधित विभागों के लिए आगे की प्रक्रिया का रास्ता तय होने की संभावना है।

MPPSC, शिक्षक और पुलिस भर्ती पर क्या असर पड़ेगा?

इस फैसले का असर उन सरकारी भर्तियों पर पड़ सकता है, जिनमें OBC आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद कुछ पदों को अलग रखा गया था। इनमें MPPSC, शिक्षक भर्ती, पटवारी और पुलिस भर्ती से संबंधित पद शामिल बताए जा रहे हैं।

विशेष रूप से शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में पद होल्ड होने की बात सामने आई थी। अब 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्ति के निर्देश के बाद संबंधित अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

हालांकि, प्रत्येक भर्ती में नियुक्ति का तरीका, पात्रता, मेरिट सूची और आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने भर्ती विभाग की आधिकारिक सूचना और जारी होने वाले निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।

होल्ड पर थी कई नियुक्तियां

अगस्त माह में फैसला सुरक्षित रखने के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों, राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों की निगाह आज होने वाले फैसले पर टिकी हुई थी। फैसले का सीधा असर उन सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों पर भी पड़ सकता है, जिनमें 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से मामले लंबित नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इस कारण 13 फीसदी नियुक्तियां होल्ड पर रख दी गई थी। इसमें शिक्षकों के मामले भी बड़ी संख्या में है।


पीएससी, शिक्षक, पुलिस आदि भर्ती के पदों पर असर

चयनित शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के एक पदाधिकारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी के हिसाब से 14 प्रतिशत आरक्षण कम है। इसके अलावा 13 फीसदी पद जो होल्ड कर रखे हैं, वे भी प्रभावित होंगे। इसमें पीएससी, शिक्षक भर्ती, पटवारी और पुलिस जैसे कई पदों की नियुक्तियों में भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि कई होल्ड पद भी जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे

चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

चयनित शिक्षक संघ मध्यप्रदेश से जुड़े एक पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में OBC वर्ग की आबादी को देखते हुए 14 प्रतिशत आरक्षण कम है। उन्होंने यह भी कहा कि 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर फैसले का असर कई भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ेगा।

OBC आरक्षण बढ़ाने की मांग करने वाले पक्ष के लिए यह फैसला निराशाजनक माना जा सकता है, जबकि होल्ड पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अदालत का निर्देश महत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण विवाद का आगे क्या होगा?

MP OBC Reservation मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब संबंधित विभागों की कार्रवाई और नियुक्तियों की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने के निर्देश को लागू करना राज्य सरकार और भर्ती एजेंसियों के लिए अहम होगा।

वहीं, 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग खारिज होने से मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी बहस का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। फैसले के विस्तृत आदेश और उसके बाद होने वाली आधिकारिक कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं में चयनित अभ्यर्थियों को किस तरह राहत मिलेगी।

नियुक्ति या चयन से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले संबंधित भर्ती बोर्ड, विभाग या आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें। अदालत के निर्देशों का अलग-अलग भर्तियों पर लागू होना संबंधित नियमों और आदेश की शर्तों पर निर्भर करेगा।

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