Paper Leak Law in India: पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सज़ा, ₹10 करोड़ जुर्माना!

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नई दिल्ली: Paper Leak Law in India देश में पेपर लीक के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ‘पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल’ पेश करने जा रही है। (Paper Leak Amendment Bill) आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस संशोधन बिल को पेश करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट, 2024 में बदलाव का प्रस्ताव रखा जाएगा।

आज लोकसभा में पेश होगा ‘एंटी-पेपर लीक बिल

Paper Leak Law in India बता दें कि परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक संशोधन विधेयक (Paper Leak Amendment Bill) को केंद्रीय कैबिनेट में शुक्रवार को मंजूरी दी गई। जिसके बाद आज अब इस बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा।

नए बिल में क्या खास होगा?

पेपर लीक संशोधन विधेयक में पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। (Paper Leak Law) इस विधेयक के तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए 10 साल तक की सजा 10 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और नकल व पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार ने इस विधयेक को मंजूरी दी है।

  • आज लोकसभा में पेश होगा पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल
  • केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस संशोधन बिल को पेश करेंगे
  • पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट, 2024 में बदलाव का प्रस्ताव रखा जाएगा

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