रायपुर पुलिस सख्त: पब-बार और ढाबा संचालकों को चेतावनी, नियम तोड़े तो लाइसेंस तक होगा रद्द..

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रायपुर। शहर में देर रात होटल, बार, क्लब और ढाबों से निकलने वालों की हुड़दंगबाजी तथा शराब पीकर वाहन चलाने की बढ़ती शिकायतों के बाद रायपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में रविवार को एसीपी सिविल लाइन और तेलीबांधा थाना प्रभारी ने होटल, पब, बार और ढाबा संचालकों की बैठक लेकर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद कोई भी प्रतिष्ठान खुला मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

पुलिस ने सभी संचालकों को 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को क्लब, पब और बार में प्रवेश नहीं देने तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शराब नहीं परोसने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर वाहन खड़े न करने और ग्राहकों के वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा कराने के निर्देश भी दिए गए। इससे तेलीबांधा-शंकर नगर मार्ग पर लगने वाले जाम को कम करने में मदद मिलेगी।

पुलिस ने नशे के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसी प्रतिष्ठान के बाहर या वाहन में बैठकर कोई व्यक्ति नशा करते पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किया जाएगा। साथ ही संचालकों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में होटल, बार और पब लाइसेंस से जुड़े सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यातायात नियमों और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस और संबंधित विभाग संयुक्त कार्रवाई करेंगे।

एसीपी सिविल लाइन ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और युवाओं को नशे से दूर रखना पुलिस की प्राथमिकता है। त्योहारी सीजन और वीकेंड पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित चेकिंग और चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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