Bilaspur Social Media Violence: सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, 25 लोगों पर FIR; धारा 163 लागू

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में सोशल मीडिया पर की गई एक हल्की सी तल्ख टिप्पणी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। शुक्रवार की रात दो पक्षों के बीच हुई तीखी बहस के बाद विवाद ने सामुदायिक रंग लेने की कोशिश की, जिससे दोनों तरफ के लोग आमने-सामने आ गए। हालात को बेकाबू होने से रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत कड़े कदम उठाते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर की गई एक तल्ख टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। शुक्रवार रात दो पक्षों के बीच शुरू हुई बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है।

पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से जुड़े कुल 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं, पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंसक झड़प, 25 लोगों पर FIR और धारा 163 लागू

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बढ़ा विवाद

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी को लेकर हुई। शुक्रवार रात मामला उस समय गंभीर हो गया, जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच हिंसक झड़प हो गई।

विवाद को लेकर शहर में तनाव की स्थिति बनने लगी। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी।

प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना या भीड़ को जुटने से रोकने के लिए कोतवाली क्षेत्र में धारा 163 के तहत पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके तहत एक साथ कई लोगों के जुटने, जुलूस निकालने और हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, आम नागरिकों को असुविधा न हो इसके लिए स्थानीय बाजारों को इस प्रतिबंध के दायरे से पूरी तरह मुक्त रखा गया है ताकि सामान्य जनजीवन और खरीदारी प्रभावित न हो। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

कलेक्टर और SSP ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल और SSP रजनेश सिंह देर रात भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया।

अधिकारियों ने पुलिस बल को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

Bilaspur Social Media Post Violence 25 FIR Section 163

25 लोगों के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी के लिए दबिश

पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 25 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली क्षेत्र में BNSS धारा 163 लागू

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कोतवाली थाना क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू की है। इसके तहत लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और हथियार लेकर चलने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय बाजारों को इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है, ताकि सामान्य जनजीवन और कारोबार प्रभावित न हो।

अफवाहों से दूर रहने की अपील

पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या आपसी सौहार्द प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की लोगों से अपील

  • सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट जानकारी को शेयर न करें।
  • अफवाहों पर भरोसा करने से बचें।
  • संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक भीड़ न लगाएं।
  • किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें।
  • कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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